
संसद के शीतकालीन सत्र में पेश नहीं किया जाएगा क्रिप्टो करेंसी बिल
23 दिसंबर को समाप्त होने वाले शीतकालीन सत्र के दौरान संसद में क्रिप्टोकरेंसी कानून पेश नहीं किया जाएगा. बिल का संसद के दोनों सदनों के एजेंडे में भी कोई भी जिक्र नहीं है। सरकार प्रस्तावित क्रिप्टोकरेंसी ढांचे में बदलाव पर विचार कर रही है। इसका मतलब है कि इसे संसद के शीतकालीन सत्र में योजना के अनुसार बिल पेश नहीं किया जाएगा।भारत में अभी क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के संबंध में न तो कोई प्रतिबंध है और न ही कोई नियमन की व्यवस्था है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की थी और संकेत दिया था कि इस मुद्दे से निपटने के लिए सख्त विनियमन संबंधी कदम उठाए जाएंगे । भारतीय रिजर्ब बैंक ने बार बार क्रिप्टोकरेंसी के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किए है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भी पिछले दिनों क्रिप्टोकरेंसी को अनुमति दिए जाने के खिलाफ सख्त विचार व्यक्त किए थे और कहा था कि ये किसी वित्तीय प्रणाली के लिए गंभीर खतरा है।
क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है।इस विधेयक में रिजर्ब बैंक द्वारा जारी आधिकारिक डिजिटल करेंसी के सृजन के लिए एक सहायक ढांचा सृजित करने की बात कही गई है। इस प्रस्तावित विधेयक में भारत में सभी तरह की निजी क्रिप्टोकरेंसी को प्रतिबंधित करने की बात कही गई है।
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