
हरियाणा की आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने के लिए किया जाएगा अध्ययन, जल्द प्रस्तुत होगी रिपोर्ट:अनिल विज
हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश की आशा वर्कर को आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभ देने के लिए विभाग के अधिकारियों को इस विषय पर अध्ययन कर रिपोर्ट जल्द प्रस्तुत करने के आदेश दिए। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि आशा वर्कर कम से कम 10 वर्ष तक कार्य करने के उपरांत स्वैच्छिक तौर पर अपना कार्य छोड़ती हैं या सरकार के नियमानुसार 60 वर्ष की आयु के बाद कार्य से रिटायरमेंट दी जाती हैं तो उन्हें 20 हजार रुपये की एकमुश्त राशि प्रदान की जाती है। उन्होंने बताया कि अब तक प्रदेश में 108 आशा वर्कर 20 हजार रुपये की राशि के लिए योग्य हैं , जिनमें से 89 को 60 वर्ष की आयु के बाद कार्यमुक्त किया गया है तथा 19 आशा वर्करों ने अपना कार्य 10 वर्ष के उपरांत छोड़ा है। उन्होंने बताया कि 71 आशा वर्करों को 20 हजार रुपये की राशि दी गई, 23 आशा वर्करों की राशि प्रक्रिया में है जबकि 24 को जिलावार जांच कर जल्द उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को यह भी निर्देश दिए कि आंगनवाड़ी वर्कर और आशा वर्कर का एक तुलनात्मक अध्ययन कर उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए।
कोविड-19 के संक्रमण के कारण प्रदेश में अब तक 4 आशा वर्करों की मृत्यु हुई हैं, जिनमें से दो मृतक आशा वर्करों को ( पंचकूला व अम्बाला की एक- एक आशा वर्कर) के परिवारों को 50-50 लाख रूपये की मुआवजा राशि भारत सरकार व तीन-तीन लाख रूपये की मुआवजा राशि प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान की जा चुकी है। अन्य दो आशा वर्करों के केस (गुरुग्राम व कैथल की एक-एक आशा) प्रक्रियाधीन है और उनके परिवारों को भी जल्द मुआवजे की राशि उपलब्ध करवा दी जाएगी। उन्होंने आशा वर्करों की एक मांग पर कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा 5 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि की घोषणा के अनुसार 20012 आशा वर्करों की सूची उनके परिवार पहचान पत्र के साथ नागरिक संसाधन सूचना विभाग को सत्यापन के लिए दी गई है। उन्होंने कहा कि जैसे ही सभी आशा वर्करों के डाटा को नागरिक संसाधन सूचना विभाग द्वारा तैयार किए जा रहे यूटिलिटी मॉडल में सत्यापित कर दिया जाएगा उसके उपरांत यह राशि आशा वर्करों के बैंक खातों में डाल दी जाएगी।
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