
एमपी और यूपी के बाद अब हरियाणा में नाइट कर्फ्यू, जनवरी से भीड़भाड़ वाले सार्वजनिक जगहों पर एंट्री के लिए दोनों वैक्सीन की डोज लगवाना अनिवार्य
केंद्र सरकार ने राज्यों को निर्देश देते हुए कहा है कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों को देखते हुए सख्त कदम उठाए जाएं। ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरों के मद्देनजर मध्य प्रदेश में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। एमपी और यूपी के बाद अब हरियाणा में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है । सीएम मनोहर लाल ने प्रदेश में ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों की संभावना के मद्देनजर समीक्षा बैठक की. इस दौरान नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने घोषणा की है कि राज्य में जिन लोगों ने वैक्सीन की दोनों डोज नहीं लगवाई है, उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं मिलेगी।विज ने कहा कि ऐसे लोग हरियाणा रोडवेज की बसों, बस अड्डों, सरकारी दफ्तरों, बाजारों, मैरिज हॉल और अन्य भीड़भाड़ वाले इलाकों में एंट्री नहीं मिलेगी।पंजाब पहले ही यह घोषणा कर चुका है कि जिन सरकारी कर्मचारियों ने दोनों टीके नहीं लगवाए हैं, उन्हें वेतन नहीं मिलेगा।
आज मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने प्रदेश के विभिन्न उपायुक्तों के साथ राज्य में कोविड के नए वेरिएंट ओमीक्राॅन से निपटने की तैयारियों की वर्चुअल माध्यम से आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को अपने संबंधित जिलों में कोविड-19 से संबंधित उचित प्रबंध सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नए साल को मनाने के लिए देश के विभिन्न भागों से प्रदेश में पर्यटकों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसलिए पर्यटकों द्वारा कोविड अनुरूप व्यवहार की अनुपालना सुनिश्चित की जानी चाहिए।जय राम ठाकुर ने पर्यटकों की अधिक संख्या वाले जिलों के उपायुक्तों को कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने टेस्टिंग बढ़ाने और जिन क्षेत्रों में कोरोना के मामले सामने आए हैं वहां माइक्रोकंटेमेंट जोन बनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने उपायुक्तों को अन्य राज्यों से आने वाले लोगों के लिए टीकाकरण शिविर आयोजित करने के लिए कहा ताकि इस संक्रमण के प्रसार को रोका जा सके।
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