
ज्ञानवापी विवाद में वाराणसी कोर्ट का बड़ा फैसला: पूजा स्थल कानून की दलील खारिज
वाराणसी : ज्ञानवापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मामले पर वाराणसी की जिला अदालत ने कहा कि केस सुनने लायक है । वाराणसी कोर्ट ने आज अपने फैसले में यह मानते हुुए पूजा स्थल कानून की दलील और अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी के द्वारा दिए गए 7/11 के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया। मामले की अगली सुनवाई 22 सितम्बर को होगी। कोर्ट के फैसले के मद्देनजर पूरे यूपी में पुलिस अलर्ट पर है। वाराणसी में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस कमिश्नर ने कल ही जिले में धारा-144 लागू कर दी थी। आज सुबह से ही वाराणसी के चप्पे-चप्पे पर फोर्स तैनात है। बता दें कि जिला न्यायाधीश अजय कृष्ण ने 24 अगस्त को इस मामले में आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज यानी 12 सितम्बर को फैसला सुनाने का ऐलान किया था। फैसला आने के बाद इस पर राजनीति भी शुरू हो गयी । एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि इस आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील होनी चाहिए । मुझे उम्मीद है कि अंजुमन इंतेजामिया मस्जिद कमेटी इस आदेश के खिलाफ अपील करेगी। मेरा मानना है कि इस आदेश के बाद पूजा स्थल अधिनियम 1991 का उद्देश्य विफल हो जाएगा ।
यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि न्यायालय ने बहुत अच्छा निर्णय दिया है । लोगों की भावनाओं के अनुरूप निर्णय है इसीलिए प्रदेशभर में खुशी की लहर है। यह उनका अधिकार है (उच्च न्यायालय में आदेश को चुनौती देना), लेकिन हम फैसले का सम्मान करेंगे और राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करेंगे।
व्हाट्सप्प आइकान को दबा कर इस खबर को शेयर जरूर करें