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ज्ञानवापी में मिले ‘शिवलिंग’ की कार्बन डेटिंग पर फैसला टला,अब 11 अक्टूबर को होगी सुनवाई

वाराणसी: ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में हिन्दू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की कार्बन डेटिंग और वैज्ञानिक परीक्षण कराने के मांग पर वाराणसी कोर्ट आज फैसला टाल दिया ,अब 11 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी। सर्वे के दौरान जो कथित तौर पर शिवलिंग बरामद हुआ है वह इसकी प्रॉपर्टी है या नहीं, कोर्ट ने वैज्ञानिक जांच पर इन्वेस्टिगेशन मांगा है।
ज्ञानवापी-श्रृंगार गौरी मामले में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करने वाले अधिवक्ता विष्णु जैन ने बताया कि उन्होंने कोर्ट से कहा कि यह (कथित शिवलिंग) हमारी वाद संपत्ति का हिस्सा है और सीपीसी के आदेश 26 नियम 10ए के आधार पर न्यायालय को वैज्ञानिक जांच का निर्देश देने का अधिकार है। इसको लेकर कार्ट से मुस्लिम पक्ष ने जवाब के लिए कुछ समय मांगा है। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 11 अक्टूबर को होगी।
फैसले से पहले ही वाराणसी में पूजा-पाठ का दौर शुरू हो गया है. हिन्दू संगठन के लोग वाराणसी के पांडेयपुर स्थित काली मंदिर में हवन पूजन कर रहे हैं । कार्बन डेटिंग की मांग पर फैसला हिन्दू पक्ष में आये, इसलिए हिन्दू पक्ष की ओर से मां काली से प्रार्थना की प्रार्थना की गई और हवन किया गया.।मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति में यह भी कहा था कि मूल वाद की विषय वस्‍तु तथाकथित श्रंगार-गौरी के दर्शन-पूजन के सम्‍बन्‍ध में है, जबकि मस्जिद में जो आकृति पायी गयी उसका इस मुकदमें से कोई ताल्‍लुक नहीं है, ऐसी हालत में उस आकृति के बारे में भारतीय पुरातत्‍व विभाग द्वारा न तो कोई जांच पड़ताल करायी जा सकती है और न ही वैज्ञानिक विधि से जांच-पड़ताल कराकर कानूनन रिपोर्ट मंगवायी जा सकती है।

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