पतंजलि पर मद्रास हाईकोर्ट ने लगाया 10 लाख का जुर्माना, कहा- कोरोना के डर का फायदा उठा रही है कंपनी।।

प्राइम न्यूज़ 24
By- S.K. Manhar.
07 August 2020
नई दिल्ली- योग गुरु बाबा रामदेव की कंपनी पतंजलि के ऊपर मद्रास हाईकोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। पतंजलि के ऊपर यह जुर्माना ‘कोरोनिल’ ब्रांड का इस्तेमाल किए जाने पर लगाया गया है। इसके साथ ही कोर्ट ने पतंजलि को कोरोनिल शब्द का इस्तेमाल बंद करने का भी आदेश दिया है।
आपको बता दें पिछले दिनों पतंजलि आयुर्वेद द्वारा कोरोना की दवा बनाने का दावा किया गया था और इस दवा का नाम कंपनी ने कोरोनिल रखा था। लेकिन टेस्टिंग को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ और इधर सरकार ने भी इसे मंजूरी नहीं दी। जिसके बाद पतंजलि ने इसे इम्युनिटी बूस्टर बताकर मार्केट में उतार दिया।
उधर चेन्नई स्थित एक कंपनी Ardura इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने कोरोनिल ब्रांड पर अपना दावा ठोकते हुए मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में कंपनी ने बताया कि उसने कोरोनिल 92-B नाम से ट्रेडमार्क जून 1993 में रजिस्टर्ड कराया था जो कि 2027 तक के लिए रजिस्टर्ड है।